देहरादून। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढकर 46 प्रतिशत कर दिया गया।
आज यहां अपर सचिव गंगा प्रसाद ने आदेश जारी करते हुए बताया कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली के कार्यालय आदेश 20 अक्टूबर 2013 के व्रQम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन उन्हें एक जुलाई 2023 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 42 प्रतिशत को बढाकर 46 प्रतिशत प्रतिमाह किये जाने की राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों तथा सार्वजनकि उपव्रQम आदि के कर्मिया पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। उन्होंने बताया कि उक्त कार्मिकों को एक जुलाई 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। एक जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी। उन्होंने बताया कि उक्त वर्णित शर्तो व पूर्व में वर्णित शर्तो, प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।