बहुचर्चित भाटी हत्याकांड में पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला भी बरी

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मामले में मुख्य आरोपी डीपी यादव को पूर्व में ही किया जा चुका है बरी

नैनीताल। यूपी दादरी के बहुचर्चित पूर्व विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड के दोषी पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला को भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। इस मामले में कुछ दिन पूर्व ही हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी बाहुबली डीपी यादव को भी बरी कर दिया था। डीपी यादव के बाद अब लक्कड़पाला को बरी करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सीबीआई कोर्ट का पिछला फैसला पलट दिया है। सीबीआई अदालत ने इन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मामले में दोषी माने गये दो अन्य आरोपियों करण यादव और परनीत भाटी के संबंध में फैसला आना अभी बाकी है।
बता दें कि 13 सितम्बर 1992 को दादरी विधायक महेन्द्र सिंह भाटी की दादरी रेलवे क्रांसिग पर दिन दहाड़े गोलियों से भून कर हत्या कर दी गयी थी। हत्या का आरोप डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह उर्फ लक्क्ड़पाला पर लगाया गया था। मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई द्वारा की गयी थी। इस मामले में 15 फरवरी 2015 को देहरादून में सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को इस हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी। सीबीआई कोर्ट के आदेश को दोषी पाये गये चारों आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं महेन्द्र सिंह भाटी के पुत्र ने सभी आरोपियों की सजा बढ़ाने को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी थी। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी।
पिछले दिनों कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद कुछ दिन पूर्व मुख्य आरोपी डीपी यादव को बरी कर दिया गया था और आज इसी हत्याकांड में बेनिफिट आफ डाउट देते हुए न्यायालय द्वारा पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला को भी बरी कर दिया गया है। पाल सिंह के वकील हर्षित सनवाल ने हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले के बारे में बताया कि सभी मामलों में पाल सिंह को बरी कर दिया गया है और उन्हे जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं।

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