जया शेट्टी हत्याकांड में डॉन छोटा राजन को मिली उम्रकैद की सजा

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मुंबई। मुंबई के जया शेट्टी हत्याकांड में डॉन छोटा राजन के खिलाफ दोष तय हो गया। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला दिया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने गैंगस्टर छोटा राजन को उम्रकैद की सजा सुनाई। जया शेट्टी एक होटल व्यवसायी थीं और वे मुंबई के गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं। छोटा राजन गैंग ने उनसे रंगदारी मांगी थी। इसके लिए गिरोह की ओर से फोन भी आए थे। जब जया शेट्टी ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो छोटा राजन गैंग के दो सदस्यों ने होटल के अंदर गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस की ओर से जया शेट्टी को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। छोटा राजन वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। वह पहली बार इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था, जहां से उसे 2015 में भारत लाया गया था। छोटा राजन कभी दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता था, लेकिन 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दोनों अलग हो गए। बीच-बीच में दोनों गैंग के बीच हिंसक झड़पें होती रहती हैं। भारत सरकार ने साल 1994 में छोटा राजन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। जांच एजेंसियों को उम्मीद थी कि दाऊद से अलग होने के बाद छोटा राजन डी कंपनी के बारे में जानकारी देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद छोटा राजन ने अपना अलग गैंग बना लिया था।

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