19 लाख की ठगी में दो को 5 वर्ष का कारावास, 75 हजार रूपये का जुर्माना

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देहरादून। रिटायर्ड पुलिस अधीकारी से 19 लाख रूपये की की गयी साइबर ठगी मामले में न्यायालय द्वारा दो ठगों को 5—5 वर्ष का कठोर कारावास व 75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2022 में थाना मुखानी जनपद नैनीताल में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ साइबर ठगों द्वारा फेसबुक में दोस्ती कर उपहार तथा नकदी भेजने के नाम पर कस्टम शुल्क आदि के नाम पर लगभग 19 लाख रुपये की साईबर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। थाना मुखानी में मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच साईबर थाना कुमाऊं परिक्षेत्र, रूद्रपुर के सुपुर्द की गयी। जिस पर साईबर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना से सम्बन्धित फेसबुक आई.डी. व फर्जी आई.डी. में आवंटित मोबाइल नम्बरों तथा लाभार्थी बैंक खातों को खंगाला गया साथ ही टेलीकॉम कम्पनियों से प्राप्त विवरण का गहनता से विश्लेषण के पश्चात पुलिस टीम द्वारा दिल्ली, एनसीआर, उ.प्र. में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुये दिनांक 2 मार्च 2022 को घटना में संलिप्त दो आरोपियों सूरज कुमार तमांग पुत्र चंद्रवीर तमांग निवासी पंचपाड़ा रोड़ पश्चिमी बंगाल हाल किरायेदार फ्लैट नम्बर 353 फस्ट फ्लोर साउथ वेस्ट दिल्ली व विक्रम लिम्बू पुत्र मोहन लिम्बू निवासी गुरुंग बस्ती प.बंगाल व हाल दिल्ली को मुनिरिका विलेज, थाना किशनगढ़,जिला दक्षिण—पश्चिम दिल्ली से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन, एटीएम कार्ड तथा बड़ी मात्रा में बैंक पासबुक व चैकबुक बरामद की गयी। साइबर थाना पुलिस द्वारा मामले में साक्ष्य एकत्र किये गये और उन्हे अदालत में पेश किया गया। साइबर थाना पुलिस द्वारा मामले में प्रभारी पैरवी की गयी और अदालत ने आरोपियों के जमानत प्राथना पत्रों को खारिज करते हुए उन्हे 5—5 वर्ष का कठोर कारावास 75—75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।

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