सूर्या कल्चरल सोसाइटी की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक

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ट्रस्ट की जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेचने का आरोप

देहरादून। सूर्या कल्चरल सोसाइटी की जमीन की अवैध तरीके से की गई खरीद—फरोख्त और फर्जीवाड़े के मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर की गई जांच के बाद सहायक महानिरीक्षक निबंधन अरुण प्रताप द्वारा ट्रस्ट की परिसंपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के सभी रजिस्ट्रार को भेजे गये आदेश में अग्रिम आदेश तक रजिस्ट्री पर रोक लगाने की बात कही गई है।

उल्लेखनीय है कि क्यार कुली भटृा मसूरी स्थित सूर्या कल्चरल सोसायटी (ट्रस्ट) की जमीन को अवैध तरीके से बेचे जाने का एक बड़ा मामला 2021 मेंंं उस समय सामने आया था जब ट्रस्ट के एक सदस्य पंकज चड्डा द्वारा कुछ ट्रस्टियों पर फर्जीवाडा कर ट्रस्ट की भूमि अवैध तैरीके से बेचने का आरोप लगाया व राज्यपाल उत्तराखण्ड, मुख्यमंत्री से लेकर कमिश्नर गढवाल मंडल तक इस घपले के विरूद्ध लिखित शिकायत दर्ज कर जल्दी से जल्दी उचित कार्यवाही करने की मांग की। पत्र में कहा गया है कि अन्य ट्रस्टियों के अनुमति के बिना एवं जिला जज से अनुमति प्राप्त किये बिना ही ट्रस्ट की भूमि को खुर्दबुर्द किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर मुख्यमंत्री सचिव द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए संबद्ध अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिस पर गढ़वाल कमिश्नर द्वारा विभिन्न विभागों को जांच कर कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।
इस प्रकरण में सहायक महानिरीक्षक निबंधक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बेची गई ट्रस्ट की परिसंपत्ति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि ये 10 प्लॉट मिजान सिंह, गजे सिंह, सत्या सिंह, आनंद सिंह रावत व रंजीत सिंह को बेचे गये हैं।

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