हमारे संवाददाता
पौड़ी। चोरी, नशा तस्करी, आर्म्स एक्ट संबन्धित कई अपराधों में लिप्त तीन शातिर बदमाशों के खिलाफ गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उन्हे छह माह के लिए जिले से तड़ीपार कर दिया गया है।
जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम करने, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को एसएसपी द्वारा निर्देशित किया गया है। इस क्रम में बीते रोज कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश के अनुपालन में पौड़ी गढ़वाल में निवासरत करनैल सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी झूलाबस्ती, गाडीघाट कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, राजेन्द्र कुमार पुत्र नरेश कुमार, निवासी प्रजापति नगर गाड़ीघाट, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल व मनीष उर्फ रोनी पुत्र ओमप्रकाश, निवासी इन्द्रानगर, आमपड़ाव कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के खिलाफ उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही करते हुए कोटद्वार पुलिस द्वारा आरोपियों को छः माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) कर दिया गया है। अब 6 माह तक तीनों आरोपी जनपद पौड़ी की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त तीनों आरोपी जनपद में लगातार शराब तस्करी व चोरी की घटनाओं में शामिल रहे है व इन पर चोरी के अभियोग, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट एवं गुण्डा अधिनियम से सम्बन्धित कई मामले दर्ज हैं।
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