हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए

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नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर पिछले 5 महीने से बंद अंबाला के शंभू बॉर्डर के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस रास्ते को एक सप्ताह में शुरू किया जाए। इसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला नेशनल हाईवे करीब 5 महीने बाद फिर शुरू हो जाएगा। यहां पंजाब के किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। बता दें कि पंजाब-हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर पर 13 फरवरी से किसानों का धरना जारी है। इस वजह से शंभू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। यहां पर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बंद था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए कानून व्यवस् बनाएं। बता दें कि हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि 5 महीने से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान धरना दे रहे हैं। इससे अंबाला में कारोबार को असर पड़ रहा है। इससे अलावा लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। इस याचिका में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन के कारण पिछले 5 महीने से एनएच-44 बंद पड़ा है। शांडिल्य ने याचिका में पंजाब व हरियाणा सरकार सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया। याचिका में कहा गया कि इस बॉर्डर के बंद होने से एनएचएआई को 108 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है।

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