भाटी हत्याकांड में डीपी यादव बरी

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नैनीताल/देहरादून। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित दादरी विधायक महेन्द्र भाटी हत्याकांड में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा आज मुख्य आरोपी बाहुबली नेता डी.पी.यादव को बरी कर दिया गया है। 1992 में हुए इस हत्याकांड में डी.पी. यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला शामिल थे। जिन्हे 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ चारों आरोपियों द्वारा विशेष अपील के माध्यम से नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी।
बता दें कि 13 सितंबर 1992 को दादरी में विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रासिंग पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गयी थी। जिसमें पूर्व सांसद डीपी यादव सहित परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सीबीआई ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गयी थी। जिस पर 15 फरवरी 2015 में देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी। इसके चलते सभी आरोपी जेल में बंद है तथा इन सभी ने सीबीआई कोेर्ट की सजा को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डीपी यादव को बरी कर दिया गया है। जबकि सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी माने गये अन्य तीन करण यादव, पाल सिंह व परनीत भाटी के सम्बन्ध में फैसला आना बाकी है।
हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहींं पाते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी कर दिये है। डीपी यादव अभी इन दिनों अतंरिम जमानत पर हैं। हाईकोर्ट द्वारा इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा गया है।

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