नीट-यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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  • एनटीए और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस


नई दिल्ली। नीट-यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी की बेंच चार याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने काउंससिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामलों में हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एनटीए को कहा नोटिस जारी करें और 8 जुलाई तक जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर परीक्षा जारी रही तो काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए, चिंता न करें। वकील ने कहा कि ये छात्र मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए, उन्होंने 45 मिनट गंवाए हैं, उन्हें 1563 छात्रों का हिस्सा होना चाहिए। ताकि इन्हें भी री-नीट एग्जाम देने का मौका मिले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन और एनटीए को जवाब देने दें। 8 जुलाई तक जवाब दाखिल किया जाए।

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