यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होने पर वापस नहीं आए पैसे तो बैंक को देनी होगी पैनल्टी !

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नई दिल्ली। आजकल ऐसे कई लोग हैं, जो कैश रखने से ज्यादा यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। ऐसे में कई बार ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त पेमेंट फेल हो जाता है और आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं। ऐसे में आपके पैसे कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है, कि लोगों के पैसे रिटर्न आने में 15 से 20 दिनों का समय लग जाता है।
आरबीआई के नियमों के अनुसार आप अपने कटे हुए पैसे एक दिन के अंदर वापस ले सकते हैं। अगर आपके पैसे देने में बैंक देरी करता है, नियमों के मुताबिक अगर आपका पैसा एक दिन में नहीं आता है और पैसा आने में 12 या 15 दिन लगते हैं, तो बैंक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपये देना होगा। आरबीआई के मुताबिक आइएमपीएस ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में टी + 1 दिन के अंदर अंदर ग्राहक के खाते में राशि वापस आ जानी चाहिए। टी का मतलब ट्रांजैक्शन की तारीख से है। अगर आपका आज कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो अगले दिन आपके अकाउंट में वह राशि 1 दिन में वापस आ जानी चाहिए। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो कस्टमर बैंक में जाकर हर दिन का 100 रुपये पेनल्टी के हिसाब से पैसा ले सकता है। अगर आप इसके लिए शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप आरबीआई के ऑम्बुसड्मैन से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं।

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