पति—पत्नी दोनों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार अब राज्य में पति—पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन देगी। इस आशय का आदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि अब तक उत्तराखंड में सिर्फ पुरुषों को ही वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, पति—पत्नी दोनों के जीवित रहने की दिशा में एक को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती थी लेकिन अब 60 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर चुके पति—पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। इस आशय का आदेश प्रमुख सचिव द्वारा जारी करते हुए समाज कल्याण विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने अपने निर्देशों में कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित 2022 के नियमों के संदर्भ में उन्हें यह कहने का निर्देश मिला है कि 17 जून 2016 के प्रस्तर की तृतीय पंक्ति को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत इसका लाभ पति—पत्नी दोनों को दिया जाएगा।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा द्वारा 1200 रूपये प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है जो साल में 6 माह के अंतराल पर दो बार प्रदान की जाती है। इसके तहत कुल 14,400 रुपए साल में दिए जाते थे। जिसका भुगतान 72 सौे रुपए छमाही के हिसाब से किया जाता था लेकिन अब पति—पत्नी को इस योजना का लाभ मिलेगा। जबकि अब तक दंपति को एक ही पेंशन दी जाती थी। 60 साल से अधिक के दंपत्ति को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब कुल 28,800 रूपये साल दिए जाएंगे जो दो किस्तों में मिलेंगे।

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