जानलेवा होर्डिंग लगाने की छूट देने वाला आईपीएस अफसर सस्पेंड

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मुंबई। घाटकोपर इलाके में जानलेवा होर्डिंग लगाने की छूट देने वाले आईपीएस अफसर कैसर खालिद को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने डीजीपी ऑफिस की मंजूरी के बिना रेलवे की जमीन पर एक बड़ी होर्डिंग लगाने की अनुमति दी थी। जिसके बीते माह गिरने से 17 लोगों की मौत हो गयी थी।
बता दें कि मुंबई के घाटकोपर इलाके में 140 इन टू 120 फीट का होर्डिंग 13 मई को तेज हवाओं और बेमौसम बारिश के दौरान एक पेट्रोल पंप पर गिर गया था। जिसके चलते राज्य के गृह विभाग ने खालिद के निलंबन का आदेश जारी किया है, जो मौजूदा समय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या एडीजी (नागरिक अधिकारों का संरक्षण) के रूप में तैनात हैं। आदेश में कहा गया है कि 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी उस समय मुंबई में सरकारी रेलवे पुलिस आयुक्त थे, जब उन्होंने निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना, घाटकोपर (पूर्व) में जीआरपी की जमीन पर विशाल होर्डिंग लगाने की मंजूरी एक विज्ञापन कंपनी को दी थी।
निलंबन आदेश के अनुसार होर्डिंग गिरने की घटना के संबंध में प्रारंभिक जांच की गई थी और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक द्वारा 21 मई को गृह विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में बिलबोर्ड को मंजूरी देने में घोर अनियमितताएं और प्रशासनिक खामियां पाई गई थीं। आदेश के मुताबिक, सरकार ने डीजीपी कार्यालय की मंजूरी के बिना होर्डिंग को मंजूरी देने में प्रशासनिक चूक और अनियमितताओं के संबंध में खालिद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। आदेश में कहा गया है कि सीनियर आईपीएस अधिकारी ने जीआरपी जमीन पर 120॰140 वर्ग फुट आकार के एक बड़े होर्डिंग को लगाने की अनुमति देकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और इस प्रक्रिया में स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन किया, जैसा कि जांच रिपोर्ट में बताया गया है।

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