नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक पर अध्यादेश के तहत इसे तभी अपराध के तौर पर लिया जाएगा जब महिला खुद अथवा उससे खून का रिश्ता रखने वाला शख्स शिकायत करे। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट तीन तलाक के मामलों में समझौता करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता महिला से बातचीत के बाद आरोपी को जमानत भी दे सकते हैं। कानून मंत्री ने मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत में कहा, मैं पहले ही कह चुका है कि तीन तलाक मुद्दे का विश्वास और धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। यह पूरी तरह से लैंगिक न्याय, लैंगिक मर्यादा और लैंगिक समानता का मुद्दा है।श् तीन तलाक विधेयक को पारित कराने में हुई देरी पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए होने रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वह उसके पास पांच-छह बार गए लेकिन उसने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया।
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